हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना(प्रीमियम राशी, चार्ट, ऑनलाईन आवेदन फॉर्म, पात्रता, बजेट, दस्तावेज ) Haryana Avivahit Pension Yojana in Hindi( premium chart, premium ammount, budget, Helpline Number)
Haryana Avivahit Pension Yojana 2024
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अविवाहित लोगो के लिये एक नई कल्याणकारी पेन्शन योजना शुरू कराने का एलान किया है | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंदिगढ मे जनसंवाद के कार्यक्रम मे Haryana Avivahit Pension Yojana की घोषणा कि है | इस योजना को शुरु कराने का एकमेव करण है जो की हर अविवाहित पुरुष ओर महिला , विधवा , विडोवर को आर्थिक सहाय्य मिले | यह योजना मे लाभार्थी को 2750 रुपये प्रति महिना मिलेगा | योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बँक अकाऊंट मे मासिक पैसा ट्रान्स्फर किया जाता है | जिसके कारण उन लोगो को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता | आइये डिटेल मे जानते है की इस योजना का कितना लाभ होगा |
हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना 2023 के अनुसार सभी लाभार्थी को मासिक पेन्शन के रूप में वित्तीय सहायता का लाभ दिया जयेगा
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना |
किसने शूरु की | मनोहर लाल खट्टर जी |
उद्देश्य | राज्य के अविवाहित पुरुष ओर महीलावो को पेन्शन प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 – 2024 |
आवेदन | ऑनलाईन / ऑफलाईन |
वेबसाईट | saralharyana.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 |
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हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना 2024 मे दी जाने वाली राशी
इस योजना के तहत अविवाहित पुरुष ओर महीलावो के खाते मे 2750 रुपये प्रति महिना ट्रान्स्फर किये जयेंगे
अविवाहित स्त्री | 2750 रुपये प्रति महिना. |
अविवाहित पुरुष | 2750 रुपये प्रति महिना. |
विधवा | 2750 रुपये प्रति महिना. |
अविवाहित पेन्शन योजना का उद्देश्य
Haryana Avivahit Pension Yojana Objectives
हमारे समाज मे अविवाहित ऐसे अनेक सारे स्त्री – पुरुष है जिनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है | विधवा स्त्री या अविवाहित पुरुष जब इनकी उम्र 45 से आगे होती है तब इनके पास कोई सहारा नाही होता तो यह योजना का लाभ लाभार्थी हर महिने लेने वाला है | जिससे हर एक लाभार्थी किसी अन्य पर निर्भर नही रहेगा | पेन्शन राशी का लाभ देने से अविवाहित लोगो के जीवन का स्तर बेहतर बनने मे सहायता मिलेगी | जिससे वह उनकी जरुरत पुरी कर सकेंगे |
हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना की पात्रता
सबसे पेहले अवेदक हरियाणा राज्य का रहिवासी होना चाहिए
लाभार्थी अविवाहित महिला या पुरुष होना चाहिए या विधुर होना चाहिए
लाभार्थी की उम्र
अविवाहित पुरुष ओर महिला के लिये 45 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए
विधुर के लिये 40 वर्ष से 60 वर्ष जरुरी है
लाभार्थी की इन्कम अविवाहित पुरुष ओर महिला के लिये 1,80,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए
विधुर के लिये 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए
अविवाहित पेन्शन योजना के जरुरी दस्तावेज
Documents of Haryana Avivahit Pension Yojana
- हरियाणा का निवास पत्र
- परिवार पेहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता कार्ड
- अविवाहित होणे का प्रमाणपत्र
- पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र ( पत्नी की मृत्यु के केस मे )
- बँक अकाऊंट नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आयडी
हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना के लिये आवेदन करने की ऑनलाईन प्रक्रिया
Online Application of Haryana Avivahit Pension Yojana
अविवाहित लाभार्थी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन के द्वारा इस योजना का लाभ ले सकते है लाभार्थी को सबसे पेहले website पर जा के रजिस्टर करवाना होगा रजिस्टर कराने के बाद लॉग इन करना होगा योजना ओर सेवा दो विकल्प मे अविवाहित पेन्शन योजना चूने विकल्प लेने बाद व्यक्तिगत अपनी जानकारी भरे अपने सभी दस्तावेज को वेबसाईट पर अपलोड करे यह सब प्रक्रिया होने पर अविवाहित पेन्शन योजना आवेदन पत्र को जमा कराने के लिये सबमिट बटन पर क्लिक करें हरियाणा सरकार के द्वारा सामजिक न्याय विभाग आपके दस्तावेज को व्हरिफाय करेंगे यह पुरी प्रक्रिया सफल होणे पर हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना के तहत लाभार्थी के बँक खाते मे 2750/- रुपये की राशी प्रति महिना प्रदान की जयेगी
Haryana Unmarried Pension yojana के लिये आवेदन करने की ऑफलाईन प्रक्रिया
ऑफलाईन आवेदन करने के लिये आवेदक को जिला कार्यालय के सामाजिक न्याय विभाग मे जाना होगा
यह पेन्शन योजना का फॉर्म न्याय विभाग मे सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है
फॉर्म लेने के बाद आपको उसे पुरा भरणा होगा
साथ ही बताये गये दस्तावेज को फॉर्म के साथ जोडना होगा
अब अविवाहित पेन्शन योजना का फॉर्म पुरा होने के बाद आप को सामाजिक न्याय विभाग मे जमा करवाना होगा
उसके बाद यह विभाग के लोग आपके फॉर्म की जांच कारेंगे
सब जांच होने पर आपके बँक खाते मे हरियाणा अविवाहित पेन्शन योजना के तहत 2750/- रुपये प्रति महिना प्रदान कीये जायेंगे
हेल्पलाइन की जानकारी
हरियाणा हेल्पलाइन क्रमांक -0172-2715090
सामजिक न्याय विभाग हरियाणा पता – येस सी ओ 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग , सेक्टर 17-A चानिगढ
अविवाहित व्यक्ती के लिये पेन्शन कितनी है?
अविवाहित व्यक्ती के लिये 2750/- रुपये प्रति माह पेन्शन है
सबसे अच्छा पेन्शन प्लॅन कोनसी है?
बजाज येलियांज 99 वर्ष तक
मृत्यू के बाद पेन्शन बंद होती है?
अविवाहित पेन्शन विधवा , विधुर या अविवाहित होने पर पेन्शन बंद हो जाती है
60 वर्ष के बाद सरकार द्वारा कितनी पेन्शन मिलती है?
सरकार द्वारा अटल पेन्शन योजना मे प्रति माह 3000/- रुपये तक राशी प्रदान की जाती है